सिक्किम सरकार ने तय कर दिया है टैक्सी का किराया नाथुला और के बीच गंगटोक रोकने के लिए ज्यादा किराया पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव सी.एस. राव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नाथूला और राज्य की राजधानी गंगटोक के बीच आने-जाने के लिए लक्जरी और सामान्य वाहनों का किराया क्रमश: 7,000 रुपये और 6,500 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें परमिट शुल्क भी शामिल है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने अतिरिक्त किराया वसूलने से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होने पर अपना संपर्क नंबर और पुलिस चेक पोस्ट भी सार्वजनिक कर दिया है।
पीड़ित पर्यटक पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से 9434182178, पुलिस चेक पोस्ट से 7908081127 पर संपर्क कर सकते हैं। परिवहन विभाग अतिरिक्त किराया वसूलने से संबंधित किसी भी समस्या के लिए 9434126851 पर संपर्क करें।
आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त दरों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 और सीएमवी नियम 1989 और सिक्किम मोटर वाहन नियम 1991 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने भी 30 जून तक नाथुला के लिए जारी किए जाने वाले परमिट की सीमा 800 वाहनों तक सीमित कर दी है। यह कार्यालय आदेश मुख्य सचिव वीबी पाठक की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी किया गया, जिसमें डीजीपी एके सिंह के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
केंद्र सरकार ने हाल ही में सिक्किम आने वाले पर्यटकों से टूर ऑपरेटरों द्वारा अत्यधिक टैक्सी किराया और यात्रा परमिट वसूलने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की थी।